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Sunday, 6 March 2011

केमिकल ड्रमों का ब्यौरा दें उद्योग

बद्दी — बीबीएन में केमिकल के ड्रम स्थानीय पंजीकृत संस्थानों को न देकर बाहरी राज्यों को भेजने वाले उद्यमियों की अब खैर नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला ने ऐसे सभी कारखानों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। विभाग की इस कार्रवाई से केमिकल प्रयोग करने वाले सभी उद्योगों में हड़कंप मच गया है। प्रदूषण बोर्ड ने उनको एक पत्र भेज कर उनसे इस बात की जवाबतलबी की है कि वह बताएं कि उनका उद्योग महीने में कितना केमिकल प्रयोग करता है और उसके बाद खाली ड्रम को कहां भेजा जाता है। विभाग का ऐसा मानना है कि उद्योगों से निकले हुए ऐसे ड्रमों को नदियों और अन्य स्थानों पर अवैध तौर पर धोया जाता है, जिससे जल प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गौरतलब है कि बीबीएन के सैकड़ों उद्योगों में भारी संख्या में केमिकल प्रयोग होता है, जो कि प्लास्टिक के नीले ड्रमों के अलावा लोहे के ड्रमों में आता है। इस केमिकल का प्रयोग करने के बाद इस ड्रम की उचित धुलाई होना अनिवार्य है, उसी के बाद यह दोबारा काम में आ सकता है और प्रदेश से बाहर जा सकता है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला, नालागढ़ व बद्दी में हो इसके बिलकुल उलट हो रहा है। बीबीएन में प्रयोग होने वाले केमिकल के खाली ड्रमों में चूंकि स्लज बच जाता है और उसको दोबारा प्रयोग में लाने से पहले धोना अनिवार्य है। आज भी बद्दी व बरोटीवाला से होकर रोजाना ट्रैक्टरों में खाली ड्रम पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा को भेज दिए जाते हैं, जिसमें उद्यमियों के साथ-साथ संबंधित स्क्रैप डीलर भी बराबर के दोषी हैं।  हिम परिवेश पर्यावरण संस्था के प्रधान जगजीत सिंह दुखिया, संरक्षक ज्ञानेंद्र भारद्वाज, महासचिव बालकिशन शर्मा ने कहा कि विभाग को ऐसे उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अपने केमिकल के ड्रम शिवालिक ठोस कचरा संयंत्र या पंजीकृत स्क्रैप डीलरों के पास भेजने से गुरेज करते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के शिमला कार्यालय ने ऐसे उद्योगों को नोटिस जारी करके बिलकुल सही कदम उठाया है और हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर पर्यावरण से खिलवाड़ न हो।  इस विषय में बद्दी स्थित विभाग के अधिशाषी अभियंता बृजभूषण शर्मा ने बताया कि विभाग के शिमला सदस्य सचिव कार्यालय ने बीबीएन के केमिकल प्रयोग करने वाले उद्योगों को नोटिस जारी कर उनसे ड्रम खरीद-फरोख्त का विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों की उल्लंघना करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।  बहरहाल बीबीएन में केमिकल के ड्रम स्थानीय पंजीकृत संस्थानों को न देकर बाहरी राज्यों को भेजने वाले उद्यमियों की अब खैर नहीं है।
March 7th, 2011

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